Ranchi : पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में 8 जून 2015 को बहुचर्चित कथित पुलिस-नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई थी. बकोरिया कांड मामले में सीबीआई द्वारा दायर की गयी क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल प्रोटेस्ट पिटीशन स्वीकार कर ली गयी है. प्रोटेस्ट पिटीशन स्वीकार होने के बाद अब कोर्ट के सामने मृतक के परिजनों का बयान दर्ज होगा. इससे पहले 27 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गयी कोलजर रिपोर्ट को स्वीकार किया था. जिसके बाद कथित मुठभेड़ में मारे गये मृतक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी
हाइकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने प्राथमिकी की थी दर्ज
गौरतलब है कि झारखंड हाइकोर्ट ने 22 अक्टूबर 2018 को बकोरिया कांड की जांच सीबीआई के हाथ में सौंपी थी. कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की सीबीआई ब्रांच ने बकोरिया मुठभेड़ की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी. इस घटना में पुलिस ने 12 लोगों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था. मृतकों के परिजनों ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताया था और हाइकोर्ट में सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पलामू के सदर थाना में दर्ज कांड संख्या 349/2015 को टेकओवर कर लिया था.