Bagha: बगहा ADJ-1 बृजेश कुमार पांडे की अदालत ने घर में घुसकर एक महिला का रेप करने के आरोप में बलात्कारी को 7 साल की सजा और 10000 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है.
15 सितंबर 2020 को एफ आई आर दर्ज कराया था
दरअसल मामला भैरोगंज थाना क्षेत्र का है. जहां आरोपी रत्नेश कुमार सोनी ने एक महिला के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती रेप किया था . इसे लेकर पीड़िता ने महिला थाना में 15 सितंबर 2020 को एफ आई आर दर्ज कराया था. इसी मामले में महिला थाना में 44/20 कांड दर्ज किया गया. इस मामले में 341, 354b, 376/34 दफा के तहत कांड दर्ज किया गया था. जिसे लेकर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा सुनाई.
6 महीने की अतिरिक्त सजा
कोर्ट का यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम माना जा रहा है. बगहा सिविल कोर्ट के अपर लोक अभियोजन प्रभु प्रसाद ने बताया कि कुल 8 साक्ष्य के साथ गवाह प्रस्तुत किए गए थे. इसी साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई. आरोपी रत्नेश कुमार सोनी को 7 वर्ष सजा के साथ 10000 हज़ार जुर्माना लगाया गया है. वही 10000 फाइन जमा नहीं करने के एवज में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार वालों ने आभार जताया. इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कम समय में साक्ष्य प्रस्तुत करें पीड़िता को न्यायालय से न्याय दिलाने का काम किया.