आधिकारिक ऑर्डर के मुताबिक, सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार रात को 10 बजे तक विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी.
नई दिल्ली: झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसके चलते रांची जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है. धारा 144 केवल विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में लगाई गई है. आधिकारिक ऑर्डर के मुताबिक, सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार रात को 10 बजे तक विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी.
ऑर्डर में कहा गया है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, धारा 144 क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन पर रोक रहेगी. यह आदेश सरकारी अधिकारियों, आधिकारिक कर्तव्यों में लगे कर्मचारियों और न्यायिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वालों को छोड़कर, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता है.
बता दें कि विशेष सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और नए झारखंड विधान सभा भवन में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के हिस्से के रूप में धारा 144 को लागू किया गया है. बता दें कि दो दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू होगा और मंगलवार तक चलेगा. इसी सत्र में झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन का फ्लोर टेस्ट भी होगा.