Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पुलिस किसी सक्षम अदालत के आदेश के बिना आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 102 के तहत अचल संपत्ति जब्त नहीं कर सकती है. यह मामला डीलर पंजीकरण की आड़ में अवैध कोयला व्यापार में शामिल होने से जुड़ा है. जिसमें याचिकाकर्ता पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने फैक्ट्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति सहित आवश्यक परमिट का अनुपालन किए बिना फैक्ट्री संचालित की.
याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट में अपील की थी. प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की. उनकी ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया कि उनकी फैक्ट्री का कई बार सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था. वहीं अदालत ने भी पाया कि याचिकाकर्ता ने कारखाना के वैध संचालन के लिए पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, जिसमें लाइसेंस, संचालन की सहमति और कोयला प्रसंस्करण और परिवहन से संबंधित दस्तावेज शामिल थे.