Pakistan —पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री सह पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को उच्च सुरक्षा वाली अटक जेल की कोठरी में रखा गया है। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने और गिरफ्तार करने के बाद खान से पहली बार उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने जेल में मुलाकात की। इससे पहले सोमवार को वकील नईम हैदर पंजोठा ने भी इमरान से मुलाकात की थी और दावा किया था कि उन्हें मक्खियों-खटमल से भरी कोठरी में रखा गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान के लीगल टीम को नहीं मिलने दिया
खान के वकील नईम हैदर पंजोठा ने बताया कि 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और उनकी पत्नी के बीच आमने-सामने की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। मुलाकात के बाद बुशरा ने बताया कि खान पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उन्हें सी श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लीगल टीम को मिलने नहीं दिया गया। इस मामले को हम कल उच्च न्यायालय में उठाएंगे। बता दें, पूर्व पीएम की 48 वर्षीय पत्नी बुशरा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल अधिकारियों ने सोमवार को खान से उनके वकील पंजोठा से मिलने की अनुमति दी थी। पंजोठा ने मुलाकात के बाद कहा था कि खान बहुत बुरे हालातों में रह रहे हैं। उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा गया है, जहां खुले में शौचालय बना है। इसके अलावा दिन में मक्खियां मंडराती रहती हैं और रात में चीटियां आती हैं। किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, जैसे कि वह कोई आतंकवादी हैं।
डेढ़ घंटे की मुलाकात से खुलासा
बता दें, पंजोठा ने पूर्व प्रधानमंत्री की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर लेने के लिए जेल में उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक अधिकारी की मौजूदगी में खान से करीब एक घंटे 45 मिनट तक मुलाकात की थी।
दिन-रात परेशान खान
इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने कहा था कि खान बहुत बुरे हालातों में रह रहे हैं। उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा गया है, जहां खुले में शौचालय बना है। इसके अलावा दिन में मक्खियां मंडराती रहती हैं और रात में चीटियां आती हैं। किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, जैसे कि वह कोई आतंकवादी हैं।
इमरान पर यह है आरोप
इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद की एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद शनिवार को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।इमरान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है।खान को अदालत द्वारा रावलपिंडी की अदियाला जेल में भेजे जाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद पंजाब प्रांत की अटक जेल में रखा गया है।